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राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली राहत
झारखंड उच्च न्यायालय ने आज कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उस समय व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उस समय व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा, जब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ उनके बयान से जुड़े मामले की सुनवाई होगी।
इसके पहले एक जिला अदालत ने नवीन कुमार झा की तरफ से दाखिल एक याचिका पर गांधी को सम्मन जारी किया था।
झा ने याचिका में आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने शाह के खिलाफ कटु टिप्पणी की थी, जिससे उन्हें दुख हुआ था और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा था।
कांग्रेस की तरफ से अदालत में पेश हुए राजीव रंजन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने राहुल को राहत देते हुए रांची में उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी।
झा ने राची अदालत में अपनी याचिका में कहा है, "राहुल गांधी ने कहा था कि एक हत्यारा भाजपा का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता।"
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