आरएसएस मानहानि मामले में राहुल गांधी पर आरोप तय
महाराष्ट्र के ठाणे जिला की भिवंडी अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आज आरोप तय कर दिए

भिवंडी। महाराष्ट्र के ठाणे जिला की भिवंडी अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आज आरोप तय कर दिए। राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आरोपी बनाया गया है।
Congress President @RahulGandhi leaves the court in Bhiwandi, Mumbai after pleading not guilty in the defamation case. #RSS #GandhiAssassination pic.twitter.com/a3UE9IvSZB
— Congress (@INCIndia) June 12, 2018
राहुल गांधी ने पिछले आम चुनाव के दौरान छह मार्च 2014 को भिवंडी में आयोजित चुनावी रैली में आरएसएस को महात्मा गांधी की मौत का जिम्मेदार बताया था।राहुल गांधी के इस बयान पर आरएसएस की भिवंडी शाखा के सचिव राजेश कुंटे ने आपराधिक मामला दर्ज कराया था।
जब न्यायाधीश ए आई शेख ने आरोप तय किए तब राहुल गांधी ने कहा, “मैं दोषी नहीं हूं।”
गौरतलब है कि दो मई को अदालत ने राहुल गांधी को हाजिर होने तथा इस मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था।


