मोदी मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली राहतसुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगाई

- विंध्यवासिनी त्रिपाठी
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में गुजरात के सूरत की निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उनकी दो साल की सजा पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति पी वी संजय कुमार की शीर्ष अदालत की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जब तक याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, दोषसिद्धि पर रोक लगी रहेगी। अदालत ने कांग्रेस नेता को अधिकतम सजा सुनाए जाने पर भी सवाल उठाया। इस फैसले के बाद अब राहुल की लोकसभा की सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है।
राहुल गांधी केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे। सूरत कोर्ट द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। लेकिन वहां अभी तक चुनाव नहीं कराए गए थे।
लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से राहुल गांधी के लिए लोकसभा के दरवाजे कानूनी तौर पर खुल गए हैं। अब उन्हें लोकसभा सचिवालय का रुख करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर अपनी सदस्यता बहाल करने के लिए प्रतिवेदन करना होगा। फिर लोकसभा सचिवालय के अधिकारी फैसले का अध्ययन करेंगे और इसके बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। हालांकि ऐसे मामले में सदस्यता बहाल करने की कोई समय-सीमा तय नहीं है।
सदस्यता तुरंत बहाल करने की मांग
शीर्ष अदालत के फैसले के तुरंत बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की और उनसे राहुल की सदस्यता तुरंत बहाल करने की मांग की। उन्होंने उम्मीद जताई की लोकसभा अध्यक्ष जल्द ही इस मामले में फैसला ले लेंगे।


