राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता का मामला सुप्रीम कोर्ट में खारिज
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहल मिली है। उच्चतम न्यायालय ने राहुल के खिलाफ दोहरी नागरिकता के मामले की याचिका को खारिज कर दिया है
यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और हिंदू महासभा की ओर से इस मामले पर दायर याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने की।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जय भगवान गोयल और हिंदू महासभा के चंद्रप्रकाश कौशिक ने मांग की थी कि- हुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले पर मिली शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट गृहमंत्रालय को जल्द कार्यवाही करने का आदेश दि्ये। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि राहुल का नाम मतदाता सूची से हटाने के साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित करना चाहिए ।
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बता दें कि भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने गृहमंत्रालय को लिखे पत्र में शिकायत की थी कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक ब्रिटिश कंपनी बैकॉप्स लि. के डॉयरेक्टर्स और सचिव समूह के सदस्य हैं। इसी पत्र में यह भी बताया गया है कि इस कंपनी द्वारा 2005-2006 का आयकर रिटर्न फाइल करने के दौरान आपकी जन्म तिथि 19-06-1970 बताया गया है और आपको ब्रिटिश नागरिक बताया गया है। इस कंपनी द्वारा 17-02- 2009 को दायर डिज्योलूशन एप्लिकेशन में भी आपको ब्रिटिश नागरिक बताया गया है।
सुब्रह्मण्यम स्वामी के पत्र पर संज्ञान लेते हुए गृहमंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 15 दिनें के अंदर इन मामलों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।


