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एडीसी बैंक मानहानि मामले में अदालत में हुए पेश हुए राहुल, मिली जमानत

पिछले साल अगस्त माह में एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था

एडीसी बैंक मानहानि मामले में अदालत में हुए पेश हुए राहुल, मिली जमानत
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अहमदाबाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसी बैंक) में नोटबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर रद्द किये गये नोट जमा किये जाने के बारे दिये गये बयानों को लेकर दायर मानहानि के एक मामले में आज गुजरात के अहमदाबाद की एक अदालत में पेश हुए जिसने उन्हें जमानत दे दी।

पिछले साल अगस्त माह में एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस बैंक के निदेशकों में भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को भी आरोपी बनाया है।

दोपहर साढ़े बारह बजे यहां सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे श्री गांधी दोपहर बाद साढ़े तीन बजे यहां मेट्रो कोर्ट परिसर में कोर्ट संख्या 13 में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट श्रीमती निराली बी मुंशी की अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत में खुद को दोषी मानने से इंकार किया और इसके बाद उन्होंने जमानत की अर्जी दी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा उनके जमानतदार बने। श्री गांधी को 15 हजार रूपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि का निजी मुचलका भी देना पड़ा। अदालत ने लगभग आधे घंटे की कार्यवाही के बाद सुनवाई की अगली तिथि सात सितंबर तय की। इससे पहले अभियोजन पक्ष के वकील एस वी राजू ने अदालत से कहा था कि इस मामले में श्री गांधी को जमानत लेनी पड़ेगी। श्री गांधी की ओर से आज हालांकि इस मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट की कोई अर्जी नहीं दी गयी है।

कांग्रेस ने एक बयान में कहा है श्री गांधी के खिलाफ देश भर में दायर 20 से अधिक मानहानि के मुकदमें उन्हे डराने और प्रताड़ित करने की नीयत से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के कायकर्ताओं ने किये हैं पर श्री गांधी बिना इनसे भयभीत हुए इनका सामना करेंगे और सभी मामलों में निर्भिकता के साथ अदालतों में अपना पक्ष रखेंगे।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस मामले को प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला मानते हुए श्री गांधी और श्री सुरजेवाला को समन जारी किया था। अदालत ने गत 27 अगस्त को इस मामले की जांच के आदेश दिये थे और बाद में साक्ष्याें की जांच की गयी थी।

पिछले साल जून में श्री सुरजेवाला ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि इस बैंक में आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा के बाद मात्र पांच दिन में ही 745.58 करोड रूपये के पुराने रद्द किये गये 500 और 1000 रूपये के नोट बदल दिये थे। उस अवधि में देश के कुल 370 जिला सहकारी बैंक में नोटों की ऐसी यह सबसे बड़ी अदलाबदली थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बैंक के चेयरमैन श्री पटेल स्वयं भाजपा के एक नेता हैं और श्री शाह के करीबी सहयोगी हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि गुजरात में भाजपा नेताओं की अध्यक्षता वाले 11 जिला सहकारी बैंकों ने नोटबंदी के पहले पांच दिन में ही 3,118.51 करोड़ रूपये जमा कराये गये थे। श्री गांधी ने भी इस मामले में श्री शाह और भाजपा पर निशाना साधते हुए 22 जून को ट्विट किया था- ‘बधाई हो अमित शाह जी, निदेशक, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक। आपके बैंक ने पुराने नोटों को बदलने में पहला पुरस्कार हासिल किया है। महज पांच दिन में ही 750 करोड़ रूपये। करोड़ो भारतीय जिनकी जिंदगी नोटबंदी ने बर्बाद कर दी थी, आपकी इस उपलब्धि को सलाम करते हैं।’

श्री पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के झूठे आरोपों ने बैंक की छवि को नुकसान पहुंचाया है और इसके लिए उनके खिलाफ मानहानि का मामला चलाया जाना चाहिए । हालांकि श्री पटेल आज अदालत मेें उपस्थित नहीं थे।

ज्ञातव्य है कि गुजरात में इसके अलावा श्री गांधी के खिलाफ मानहानि के दो अन्य मामलों में भी समन जारी हो चुके हैं। अहमदाबाद की एक अन्य मेट्रोपाॅलिटन अदालत ने जबलपुर की एक चुनावी रैली में श्री गांधी द्वारा श्री अमित शाह को हत्या का अभियुक्त कहे जाने को लेकर यहां महानगरपालिका में भाजपा के एक पार्षद की ओर दायर मानहानि के मामले में गत मंगलवार को ही दोबारा समन जारी कर उन्हें नौ अगस्त को पेश होने को कहा है। बेंगलुरू की एक रैली में सभी मोदी चोर हैं कहने को लेकर सूरत में विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर मानहानि के एक अन्य मामले में भी मंगलवार को वहां की अदालत ने श्री गांधी के खिलाफ समन जारी कर 16 जुलाई को पेश होने कहा है।


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