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राफेल अवमानना केस : सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस, देना होगा जवाब

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट ने नोटिस जारी कर अवमानना याचिका पर स्पष्टीकरण मांगा है।

राफेल अवमानना केस : सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस, देना होगा जवाब
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नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में दिये गये एक ‘विवादित’ बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर अदालत की अवमानना याचिका पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से 22 अप्रैल तक जवाब देना होगा ।

सुश्री लेखी ने गांधी के उस बयान को लेकर अवमानना याचिका दायर की है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था, “सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है।”

सुश्री लेखी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र सरकार की प्रारम्भिक आपत्तियां खारिज किये जाने के बाद यह टिप्पणी की थी कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है- चौकीदार चोर है’।

न्यायमूर्ति गोगोई ने याचिका पर विचार करते हुए कहा कि न्यायालय ने किसी भी मौके पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, जैसा गांधी दावा कर रहे हैं। न्यायालय का फैसला पूरी तरह पुनर्विचार याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेजों की स्वीकार्यता के कानूनी सवाल पर आधारित था।

पीठ ने कहा, “राहुल गांधी इस टिप्पणी को लेकर 22 अप्रैल तक अपना पक्ष रखें।”

गौरतलब है कि गांधी ने कहा था, “पूरा देश यह कह रहा है कि चौकीदार चोर है। यह उत्सव का दिन है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में न्याय किया है।”

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था, “शीर्ष अदालत ने मान लिया है कि राफेल में कुछ भ्रष्टाचार हुआ है और यह भी मान लिया है कि चौकीदार ने ही चोरी करवाई है। गांधी का यह बयान अमेठी में नामांकन दाखिल करने के क्रम में आया था।


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