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पंजाब: 350 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की कार्रवाई, कई ठिकानों पर छापे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 350.84 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब बासमती राइस लिमिटेड और उसके प्रमोटरों से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की है

पंजाब: 350 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की कार्रवाई, कई ठिकानों पर छापे
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जालंधर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 350.84 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब बासमती राइस लिमिटेड और उसके प्रमोटरों से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई 5 जून 2026 को ईडी के जालंधर ज़ोनल कार्यालय द्वारा की गई।

ईडी ने कंपनी और उसके निदेशकों से संबंधित छह व्यावसायिक और आवासीय परिसरों की तलाशी ली। जांच एजेंसी के अनुसार, पंजाब बासमती राइस लिमिटेड और उसके प्रमोटरों पर केनरा बैंक के नेतृत्व वाले छह बैंकों के कंसोर्टियम के साथ 350.84 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस कथित धोखाधड़ी से बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

ईडी ने अपनी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। एफआईआर में कंपनी, उसके निदेशकों और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जांच में सामने आया है कि कंपनी के प्रमोटरों और निदेशकों ने बैंक से प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग किया और उसे अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर निजी लाभ हासिल किया। आरोप है कि कंपनी ने फर्जी कंपनियों को माल बेचने का दावा किया और इन कंपनियों को अपने देनदारों के रूप में दिखाया। इसके अलावा कुछ शेल कंपनियों का उपयोग कर काल्पनिक बिक्री दिखाई गई और बिक्री से प्राप्त राशि को नकद के रूप में निकाल लिया गया।

ईडी के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के धन का गलत इस्तेमाल किया गया। तलाशी के दौरान एजेंसी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, जिन्हें जांच के लिए जब्त कर लिया गया है।

छापेमारी के दौरान ईडी ने 8.50 लाख रुपये भारतीय मुद्रा और 8,600 अमेरिकी डॉलर नकद भी बरामद किए हैं। एजेंसी का कहना है कि जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है, जिससे मामले में और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की संभावना है।

ईडी ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।


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