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मध्यप्रदेश में इन पर लगेगा एनएसए, सरकार ने जारी किया आदेश
गृह विभाग की ओर से कहा गया है कि एक जनवरी से 31 मार्च तक विशेष सावधानी बरती जाए। प्रदेश में शांति भंग करने वालों और असामाजित तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ एनएसए की कार्रवाई की जाए

गजेन्द्र इंगले
भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें सरकार ने संदिग्धों के खिलाफ एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) के तहत जिलाधिकारी के अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का आदेश जारी किया।
पिछले कुछ समय में राज्य में कई सांप्रदायिक घटनाएं सामने आई हैं। वहीं इंटेलिजेंस ने गृह विभाग को इनपुट दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है।
इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को शिवराज सरकार ने काफी गंभीरतापूर्वक लिया है और प्रदेश के सभी डीएम को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शांति भंग करने वाले गिरोह एक जनवरी से 31 मार्च, 2023 के बीच राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकते हैं।
एडवाइजरी पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह एक रूटीन सर्कुलर है। गजट नोटिफिकेशन भी है और इसे सावधानी के मकसद से जारी किया गया है।
गृह विभाग की ओर से कहा गया है कि एक जनवरी से 31 मार्च तक विशेष सावधानी बरती जाए। प्रदेश में शांति भंग करने वालों और असामाजित तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ एनएसए की कार्रवाई की जाए। शांति के दुश्मनों को जिला बदर कर दिया जाए।
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