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चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट मतदाता सूची की जारी, 15 जनवरी तक दर्ज करा सकते हैं दावे और आपत्तियां

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल के लिए 2026 की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने बताया कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल मंगलवार को प्रकाशित कर दिया गया है। अब राज्य के मतदाताओं को अपने नाम की जांच करने और जरूरी सुधार कराने का अवसर दिया गया है।

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट मतदाता सूची की जारी, 15 जनवरी तक दर्ज करा सकते हैं दावे और आपत्तियां
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पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, आयोग ने 15 जनवरी तक दिया आपत्ति दर्ज कराने का मौका

कोलकाता। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल के लिए 2026 की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने बताया कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल मंगलवार को प्रकाशित कर दिया गया है। अब राज्य के मतदाताओं को अपने नाम की जांच करने और जरूरी सुधार कराने का अवसर दिया गया है।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इस दौरान यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, गलत दर्ज है या किसी अन्य प्रकार का सुधार आवश्यक है, तो वह आवेदन कर सकता है।

इसके बाद नोटिस चरण यानी सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया 16 दिसंबर से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जांच लें। मतदाता अपना नाम बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के पास उपलब्ध मतदाता सूची से, ईसीआईनेट मोबाइल ऐप के जरिए, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर या सीईओ पश्चिम बंगाल और जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) की वेबसाइट से देख सकते हैं।

यदि किसी नागरिक का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो उसे फॉर्म-6 भरकर आवेदन करना होगा। इसके साथ आवश्यक दस्तावेज और एनेक्सचर-4 संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

वहीं, विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाता फॉर्म-6ए के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 का प्रावधान भी किया गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी पश्चिम बंगाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए भी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर से न चूकें और अपने मताधिकार को सुरक्षित करें। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।


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