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कम किराये वाले कमरे पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा

 सरकार ने आज स्पष्ट किया कि पांच सितारा होटल सहित किसी भी होटल में प्रति कमरे किराया यदि 7,500 रुपये दैनिक से कम है तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा

कम किराये वाले कमरे पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा
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नयी दिल्ली। सरकार ने आज स्पष्ट किया कि पांच सितारा होटल सहित किसी भी होटल में प्रति कमरे किराया यदि 7,500 रुपये दैनिक से कम है तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

यहां जारी अाधिकारिक बयान के अनुसार इसी वजह जीएसटी की लागू दर निर्धारित करने के लिए होटलों की स्‍टार रेटिंग अप्रासंगिक हो गयी है। इसमें कहा गया है कि पांच सितारा होटलों को 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने से संबंधित भ्रमित करने वाली रिपोर्ट मिल रही है, चाहे उसके प्रति कमरे किराये की दर कुछ भी हो।

इस संदर्भ में सरकार ने यह स्पष्टीकरण जारी करते हुये कहा है कि पांच सितारा होटलों सहित किसी भी होटल में प्रति कमरे किराये की दर सूची यदि 7,500 रुपये प्रति कमरे दैनिक से कम है तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसलिए जीएसटी की लागू दर निर्धारित करने के लिए होटलों की स्‍टार रेटिंग अप्रासंगिक है।


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