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सावरकर मानहानि मामला: राहुल गांधी को बड़ी राहत, पुणे कोर्ट ने सत्यकी की ख़ारिज की याचिका

पुणे की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। विनायक दामोदर सावरकर के रिश्तेदार सत्यकी सावरकर की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाया

सावरकर मानहानि मामला: राहुल गांधी को बड़ी राहत, पुणे कोर्ट ने सत्यकी की ख़ारिज की याचिका
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पुणे। सावरकर मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अदालत में बड़ी जीत मिली है। पुणे कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है। ये याचिका सावरकर के रिश्तेदार ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर की थी।

पुणे की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। विनायक दामोदर सावरकर के रिश्तेदार सत्यकी सावरकर की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाया।

दरअसल सत्यकी ने मांग की थी कि राहुल को उस किताब को पेश करने का आदेश दिया जाए, जिसका हवाला उन्होंने सावरकर पर कथित टिप्पणी करते वक्त दिया था लेकिन कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया और इसे राहुल गांधी के हक़ में फैसला सुनाया।

ये मामला मार्च 2023 का है, जब राहुल गांधी ने लंदन में एक भाषण में कहा था कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें इस पर खुशी हुई थी। सत्यकी ने इसे मानहानि करार देते हुए दावा किया कि ऐसी कोई किताब या घटना अस्तित्व में नहीं है।

उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि राहुल को वो किताब पेश करने को कहा जाए। हालांकि, जज अमोल शिंदे ने साफ कहा कि राहुल को किताब पेश करने के लिए बाध्य करना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि आरोपी अपनी सफाई में जो चाहे सबूत पेश कर सकता है, लेकिन उसे पहले से दस्तावेज देने का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट के इस फैसले को राहुल गांधी के लिए न सिर्फ कानूनी, बल्कि राजनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है।


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