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जम्मू-कश्मीर: एनसी विधायक और पार्टी प्रवक्ता के खिलाफ पीएसओ से कथित मारपीट के आरोप में एफआईआर

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के विधायक और पार्टी के अतिरिक्त प्रवक्ता के खिलाफ उनकी सुरक्षा में तैनात निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) के साथ कथित मारपीट और उसे घायल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की।

जम्मू-कश्मीर: एनसी विधायक और पार्टी प्रवक्ता के खिलाफ पीएसओ से कथित मारपीट के आरोप में एफआईआर
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के विधायक और पार्टी के अतिरिक्त प्रवक्ता के खिलाफ उनकी सुरक्षा में तैनात निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) के साथ कथित मारपीट और उसे घायल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की।

पुलिस के अनुसार, शिकायत जम्मू-कश्मीर पुलिस की सुरक्षा शाखा में तैनात एक पुलिसकर्मी ने दर्ज कराई है।

पुलिसकर्मी ने लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि पहलगाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक अल्ताफ अहमद कालू और एनसी के अतिरिक्त प्रवक्ता उमेश भट्ट के साथ बहस के बाद उन्होंने उसके साथ मारपीट की। शिकायत के अनुसार, घटना के दौरान पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात था और उसे चोटें आईं।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट या सरकारी काम में बाधा डालने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत गंभीर अपराध है। सरकारी कर्मचारी को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने से संबंधित प्रावधानों के तहत दोष सिद्ध होने पर जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

यदि सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान शारीरिक चोट पहुंचाने का आरोप साबित होता है, तो संबंधित प्रावधानों के तहत अधिक कड़ी सजा का प्रावधान हो सकता है। वहीं, गंभीर चोट पहुंचाने या खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल की स्थिति में और सख्त धाराएं लागू हो सकती हैं।

एनसी विधायक और पार्टी के अतिरिक्त प्रवक्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर की पुलिस जांच कर रही है। शिकायत में लगाए गए आरोपों और नामजद लोगों की भूमिका की जांच के दौरान पड़ताल की जाएगी।

यदि जांच में पर्याप्त साक्ष्य सामने आते हैं और पुलिस अदालत में आरोपपत्र दाखिल करती है, तो मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कानून के अनुसार होगी।


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