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​​​​​​​जम्मू-कश्मीर के विशेष संवेैधानिक दर्जे से नहीं होगा समझौता:सरकार

जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी)व्यवस्था लागू करते समय राज्य को मिले विशेष संवैधानिक दर्जे से समझौता नहीं किया जायेगा

​​​​​​​जम्मू-कश्मीर के विशेष संवेैधानिक दर्जे से नहीं होगा समझौता:सरकार
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी)व्यवस्था लागू करते समय राज्य को मिले विशेष संवैधानिक दर्जे से समझौता नहीं किया जायेगा। सरकार ने कहा है कि जीएसटी व्यवस्था लागू करने से पहले इस पर विधानसभा में व्यापक रूप से चर्चा की जायेगी।

लोक कल्याण मंत्री एवं राज्य सरकार के प्रवक्ता नईम अख्तर ने कहा कि सरकार राज्य को मिले विशेष संवैधानिक दर्जे को बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है और जीएसटी व्यवस्था लागू करते समय इसका ध्यान रखा जायेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधानसभा में एक विशेष विधेयक लायेगी तथा जीएसटी लागू करने के बारे में सदन में व्यापक चर्चा करायी जायेगी। श्री अख्तर ने कहा,“ राज्य को मिले संवैधानिक दर्जे से समझौता करने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

” उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम और पंचायतीराज अधिनियम के मामले में अपना अधिनियम लायी थी। सरकार यहीं दृष्टिकोण जीएसटी के मामले में भी अपनायेगी। सरकार राज्य में जीएसटी लागू करने के मुद्दे पर निर्णय लेने समय लोकतंत्र के सभी सिद्धांतों का ध्यान रखेगी।


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