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अमेरिका के स्टूडेंट वीजा नियम में बदलाव

वाशिंगटन, एक इंडियन डायस्पोरा पॉलिसी ग्रुप ने चेतावनी दी है कि एफ-1 और जे-1 वीजा पर चार साल की नई लिमिट से अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स को अपनी डिग्री या रिसर्च के बीच में ही अमेरिका से बाहर जाना पड़ सकता है।

अमेरिका के स्टूडेंट वीजा नियम में बदलाव
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वाशिंगटन, एक इंडियन डायस्पोरा पॉलिसी ग्रुप ने चेतावनी दी है कि एफ-1 और जे-1 वीजा पर चार साल की नई लिमिट से अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स को अपनी डिग्री या रिसर्च के बीच में ही अमेरिका से बाहर जाना पड़ सकता है।

फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (एफआईआईडीएस) ने अमेरिका के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) से डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) के नए नियम को तत्काल लागू करने पर रोक लगाने की अपील की है।

एफआईआईडीएस के अनुसार, यह नियम 16-17 जुलाई को अंतिम रूप दिया गया और सितंबर के मध्य से लागू होने वाला है।

संगठन का कहना है कि इस नियम के तहत वर्षों से लागू 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' नीति को समाप्त कर दिया गया है और विदेशी छात्रों के लिए अधिकतम चार वर्ष तक रहने की सीमा तय कर दी गई है। इसके साथ ही ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ओपीटी) और एसटीईएम ओपीटी (एसटीईएम ओपीटी) की अवधि को भी इसी चार साल की सीमा में शामिल किया जाएगा।

एफआईआईडीएस ने बताया कि नए नियम के तहत पढ़ाई पूरी होने के बाद मिलने वाली 60 दिनों की ग्रेस पीरियड को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। इसके साथ ही, किसी भी तरह की अवधि बढ़ाने के लिए छात्रों को फॉर्म आई-539 के माध्यम से यूएससीआईएस की पहले से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।

एफआईआईडीएस में नीति और रणनीति के प्रमुख, खंडेराव कंद ने कहा, “यह अमेरिका की कॉम्पिटिटिवनेस पर खुद से किया गया घाव है। 4 साल की लिमिट मॉडर्न डिग्रियों के असल काम करने के तरीके से मेल नहीं खाती, बैचलर के लिए मीडियन टाइम लगभग 52 महीने और पीएचडी के लिए लगभग 5.7 साल है, जबकि यूएससीआईएस पहले से ही 11 मिलियन से ज्यादा केस देख रहा है जिनमें लगभग एक साल का प्रोसेसिंग टाइम लगता है।”

उन्होंने कहा, “स्टूडेंट्स को प्रोग्राम या रिसर्च के बीच में ही बाहर कर दिया जाएगा, लैब्स जरूरी टैलेंट खो देंगी और अमेरिका अपनी इनोवेशन पाइपलाइन कॉम्पिटिटर्स को सौंप देगा।”

एफआईआईडीएस ने कहा कि कई रिसर्च-इंटेंसिव प्रोग्राम, खासकर डॉक्टोरल कोर्स और मेडिकल ट्रेनिंग, रेगुलर तौर पर चार साल से ज्यादा चलते हैं। जे-1 रिसर्च स्कॉलर और डॉक्टरों को भी अक्सर अपने प्रोग्राम पूरे करने में पांच से सात साल लगते हैं।

समूह ने चेतावनी दी कि वीजा एक्सटेंशन को लेकर अनिश्चितता लैब में रुकावट डाल सकती है, ग्रेजुएशन में देरी कर सकती है और इंटरनेशनल टैलेंट से जुड़े फैकल्टी रिक्रूटमेंट प्लान को अस्थिर कर सकती है।

खंडेराव कंद ने कहा, “लागू करने में देरी करें, स्टूडेंट्स को बचाएं और अमेरिकी रिसर्च और इनोवेशन को सुरक्षित रखें। अगर लक्ष्य ईमानदारी है, तो इसे अमेरिकी लैब और स्टार्टअप को पावर देने वाले डिग्री पाथवे को बर्बाद किए बिना करें।”

एक बयान में, एफआईआईडीएस ने कांग्रेस से एफ-1 और जे-1 वीजा होल्डर्स के लिए ड्यूरेशन-ऑफ-स्टेटस प्रोटेक्शन को फिर से शुरू करने की अपील की। ​​इसने ग्रेजुएट और स्टेम प्रोग्राम्स के लिए कानूनी छूट का भी प्रस्ताव रखा, जिनके पूरा होने का औसत समय 48 महीने से ज्यादा है, जो ऑटोमैटिक एक्सटेंशन के साथ 64 महीने की लिमिट के अधीन है।

एफआईआईडीएस ने यूएससीआईएस और अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग से अपील की है कि नए नियम के लागू होने से पहले छात्रों को प्रशासनिक राहत दी जाए। संगठन ने सुझाव दिया कि अच्छी स्थिति में पढ़ाई कर रहे छात्रों को स्वतः एक्सटेंशन दिया जाए, चार साल की अधिकतम अवधि की गणना में ओपीटी और स्टेम ओपीटी को शामिल न किया जाए, फॉर्म आई-539 के आवेदनों का तेजी से निपटारा किया जाए और पढ़ाई पूरी होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की ग्रेस पीरियड को फिर से बहाल किया जाए।

संगठन ने यह भी दावा किया कि 2025 के फॉल सेमेस्टर में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के नए दाखिलों में 17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो कोविड-19 महामारी के बाद सबसे बड़ी कमी है। एफआईआईडीएस के अनुमान के अनुसार, इस गिरावट के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 1.1 अरब डॉलर से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ और करीब 23,000 नौकरियों पर असर पड़ा।


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