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मोदी और शाह पर टिप्पणियों के मामले में राहुल गांधी पर झारखंड में भी चल रहे तीन केस, अगले महीने होनी है सुनवाई

मोदी सरनेम को लेकर जिस आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सूरत के कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा सुनाई है

मोदी और शाह पर टिप्पणियों के मामले में राहुल गांधी पर झारखंड में भी चल रहे तीन केस, अगले महीने होनी है सुनवाई
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रांची। मोदी सरनेम को लेकर जिस आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सूरत के कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा सुनाई है, उसी तरह के मामले में उनपर झारखंड में तीन केस चल रहे हैं। अलग-अलग अदालतों में चल रहे इन मामलों में अगले महीने सुनवाई होने वाली है और इन्हें लेकर राहुल गांधी की कानूनी परेशानियां बढ़ सकती हैं।

हालांकि ऐसे दो मामलों में झारखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी तरह कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा रखी है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तब उन्होंने यहां भी मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी पर रांची के सिविल कोर्ट में प्रदीप मोदी नामक शख्स ने मुकदमा दर्ज करा रखा है। प्रदीप मोदी के दादा शिवनारायण मोदी पुराने कांग्रेस नेता थे और उन्होंने अपना मकान रांची में कांग्रेस कार्यालय खोलने के लिए दे दिया था। आज भी उसी भवन में प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय चलता है। प्रदीप मोदी द्वारा दर्ज कराए केस में रांची कोर्ट में आगामी एक अप्रैल को सुनवाई होनी है।

राहुल गांधी पर झारखंड में अन्य दो केस चल रहे हैं, वह भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियों से संबंधित हैं। वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है।

कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह भाजपा में ही पॉसिबल है। इस टिप्पणी के खिलाफ भाजपा नेता नवीन झा की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। इससे पहले नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से उनके द्वारा अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था। इस केस में सिविल कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था। राहुल गांधी ने इसे निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट ने बीते 17 मार्च को इस मामले की सुनवाई की थी। कोर्ट ने केस दर्ज करने वाले नवीन झा को लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया।

इसी टिप्पणी को लेकर चाईबासा के एक स्थानीय भाजपा नेता प्रताप कुमार ने वहां की जिला अदालत मानहानि का मामला दायर कर रखा है। इसपर अदालत ने संज्ञान लेते हुए बीते साल 7 अप्रैल को राहुल गांधी के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया था। इसके बाद राहुल गांधी ने इस मुकदमे को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इस केस में भी हाईकोर्ट ने फिलहाल उनपर कार्रवाई से रोक लगा रखी है। इस मामले में भी अप्रैल में सुनवाई होनी है।


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