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सरकार 44 श्रम कानूनों की जगह लाएगी 4 कानून
श्रम सुधारों को गति देते हुए सरकार मौजूदा 44 श्रम कानूनों के स्थान पर चार कानून लाएगी और इसके लिए 17वीं लोकसभा के प्रथम सत्र में संसद में एक विधेयक लाएगी। सत्र की शुरुआत 17 जून से होने जा रही है

नई दिल्ली। श्रम सुधारों को गति देते हुए सरकार मौजूदा 44 श्रम कानूनों के स्थान पर चार कानून लाएगी और इसके लिए 17वीं लोकसभा के प्रथम सत्र में संसद में एक विधेयक लाएगी। सत्र की शुरुआत 17 जून से होने जा रही है।
केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ एक घंटे चली बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "मौजूदा 44 श्रम कानूनों को चार श्रेणियों में रखा जाएगा। कुछ कानूनों को बदला जा सकता है। श्रम मंत्रालय संसद के आगामी सत्र में एक विधेयक लाएगी।"
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण और धर्मेद्र प्रधान बैठक में मौजूद थे।
गंगवार ने कहा कि विधेयक सत्र के दूसरे सप्ताह पेश किया जाएगा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लोकसभा में पेश किया जाने वाला पहला विधेयक होगा।
मंत्री ने कहा कि 44 कानूनों में से सात निर्थक हैं।
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