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मानसिक रोगियों के लिये दिशा-निर्देश तय करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सभी राज्यों में मानसिक रूप से बीमार रोगियों या कैदियों के पुनर्वास से संबंधित एक नीति 8 सप्ताह के भीतर बनाने या दिशा-निर्देश तय करने का केन्द्र सरकार को निर्देश दिया ।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से सभी राज्यों में मानसिक रूप से बीमार रोगियों या कैदियों के पुनर्वास से संबंधित एक नीति आठ सप्ताह के भीतर बनाने या दिशा-निर्देश तय करने का आज केन्द्र सरकार को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील गौरव कुमार बंसल की याचिका सुनने के बाद यह निर्देश दिया। इस पीठ में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल भी हैं।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय से मानसिक अस्पतालों में इलाज करा रहे लोगों और अस्पताल से बाहर निकलने के बाद उनकी देखभाल के लिये कोई नीति नहीं होने के संबंध में हस्तक्षेप कर निर्देश देने की मांग की है। बंसल ने सरकार से यह जानकारी भी मांगी कि इस वर्ष कौन से रोगी अस्पताल से पूरी तरह छुट्टी लेने के बाद स्वस्थ बताये गये।
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