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सड़क दुर्घटना दावों के तेजी से निपटारे के लिए सरकार ने किया नए नियमों का एलान

सड़क दुर्घटना दावों के तेजी से निपटारे के लिए सरकार ने नए नियमों का एलान कर दिया है

सड़क दुर्घटना दावों के तेजी से निपटारे के लिए सरकार ने किया नए नियमों का एलान
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नई दिल्ली। सड़क दुर्घटना दावों के तेजी से निपटारे के लिए सरकार ने नए नियमों का एलान कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दुर्घटना दावों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए नए नियमों के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच की प्रक्रिया, , विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) और इसकी रिपोटिर्ंग की प्रक्रिया को विभिन्न हितधारकों हेतु समय-सीमा के साथ अनिवार्य बना दिया गया है ताकि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दुर्घटना दावों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ ही सरकार ने वाहनों के बीमा प्रमाणपत्र में मान्य मोबाइल नंबर देने को भी अनिवार्य कर दिया है।

नए नियमों के मुताबिक, सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जांच अधिकारी दुर्घटना स्थल की फोटो/वीडियो लेगा। दुर्घटना में शामिल वाहनों का परीक्षण कर स्थल प्लान तैयार करेगा और घायल व्यक्ति की फोटो अस्पताल में लेने के साथ ही चश्मदीदों से पूछताछ भी करेगा। जांच अधिकारी 48 घंटे के भीतर पहली दुर्घटना रिपोर्ट के साथ दावा अधिकरण और बीमा कंपनी को दुर्घटना की सूचना देगा। इसकी एक प्रति पीड़ित/पीड़ितों, बीमाकर्ता और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को भी देनी होगी। यह संबंधित राज्य पुलिस की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

इसके अलावा भी सरकार ने सड़क दुर्घटना की स्थिति में दावों के त्वरित निपटान के लिए अन्य कई महत्वपूर्ण प्रावधानों का एलान नए नियम में किया है।


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