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गोवा में ईडी की छापेमारी, विदेशी मुद्रा और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पणजी जोनल ऑफिस ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत 22 मापुसा म्यूनिसिपल मार्केट, मापुसा, गोवा स्थित 'लोजा शामू' के परिसर में रेड मारी

गोवा में ईडी की छापेमारी, विदेशी मुद्रा और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त
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फेमा उल्लंघन में लोजा शामू पर कार्रवाई, करोड़ों के लेनदेन का खुलासा

  • ईडी की दोहरी कार्रवाई: गोवा में रेड, गुरुग्राम में ₹153 करोड़ की संपत्ति कुर्क
  • अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार का पर्दाफाश, ईडी ने जब्त किए मोबाइल और रिकॉर्ड
  • पीएमएलए और फेमा मामलों में ईडी का शिकंजा, कई संस्थाएं जांच के घेरे में

पणजी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पणजी जोनल ऑफिस ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत 22 मापुसा म्यूनिसिपल मार्केट, मापुसा, गोवा स्थित 'लोजा शामू' के परिसर में रेड मारी। यह छापेमारी कार्रवाई लगभग 35000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त करने के संबंध में हवाई अड्डा सीमा शुल्क, गोवा से प्राप्त विशेष सूचना के आधार पर शुरू की गई थी।

तलाशी के दौरान लगभग 3 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा, 13 लाख रुपए (लगभग) की भारतीय मुद्रा, आपत्तिजनक चिट और अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन के रिकॉर्ड और दो मोबाइल फोन जब्त किए गए। डिजिटल साक्ष्य की प्रारंभिक जांच से टेलीफोन पर बातचीत और संचार का पता चला है, जिससे संकेत मिलता है कि दुकान का मालिक विदेशी मुद्रा के अनधिकृत लेनदेन में लिप्त था और ऐसे लेनदेन का कुल मूल्य लगभग 2-3 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

जब्त की गई सामग्री फेमा 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए व्यवस्थित अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार के पुख्ता सबूत पेश करती है। जब्त किए गए रिकॉर्ड और उपकरणों की विस्तृत जांच की जा रही है, ताकि इसमें शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं के व्यापक नेटवर्क की पहचान की जा सके।

इससे पहले गुरुग्राम स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय ने कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सल बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और उसकी समूह संस्थाओं के पूर्व प्रमोटरों एवं उनके सहयोगियों की कुल 153.16 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर ली हैं।

ईडी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में राजस्थान के कोटपुतली-बहरोड़ इलाके की 29.45 एकड़ जमीन, गुरुग्राम सेक्टर-49 स्थित यूनिवर्सल ट्रेड टॉवर की कई इकाइयां और 3.16 करोड़ रुपए की सावधि जमा (एफडी) शामिल हैं। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17 सितंबर 2025 को जारी अंतरिम कुर्की आदेश के आधार पर की गई है।

ईडी ने 19 सितंबर को गुरुग्राम की विशेष पीएमएलए अदालत में पूर्व प्रमोटरों और उनके सहयोगियों को आरोपी बनाते हुए अभियोजन शिकायत भी दर्ज की।


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