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संपत्ति विवाद में राहुल गांधी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामले पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी।

संपत्ति विवाद में राहुल गांधी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
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नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने इस मामले में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। पहली याचिका में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शिकायत में लगाए गए आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन करने को कहा गया था।

राहुल गांधी ने दूसरी याचिका के जरिए मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की है। दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को सुनवाई प्रस्तावित है।

भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत से जुड़ा मामला

मामला कर्नाटक के रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा बताया जा रहा है। शिकायत में राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगाए गए थे। इसी शिकायत पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में सीबीआई और ईडी को आरोपों का कानून के तहत सत्यापन करने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जांच एजेंसियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत आवश्यक कदम उठाने की स्वतंत्रता दी थी। साथ ही जांच की प्रगति से अदालत को अवगत कराने को कहा गया था।

17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

राहुल गांधी ने 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दोनों याचिकाएं दाखिल कीं। इनमें एक याचिका हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ है, जबकि दूसरी ट्रांसफर पिटीशन है, जिसमें मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ले जाने की मांग की गई है।

इन याचिकाओं पर 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ सुनवाई करेगी। इस पीठ में सीजेआई सूर्य कांत के साथ जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं।

सीबीआई के हलफनामे पर हाईकोर्ट ने जताई थी नाराजगी

मामले में 20 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताया था। अदालत ने कहा था कि हलफनामा उसके पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

दूसरी ओर, हाईकोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा था कि एजेंसी ने आवश्यक कदम उठाए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि जांच के दौरान यदि ईडी को कोई नई जानकारी मिलती है तो वह कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई कर सकती है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख निर्धारित की थी। अब राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर होने वाली सुनवाई से इस मामले की आगे की दिशा तय होने की उम्मीद है। फिलहाल, संपत्ति से जुड़े आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत या जांच एजेंसियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।


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