'विमल' के विज्ञापन मामले में शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को भेजा नोटिस
मुंबई, एक विज्ञापन को लेकर बॉलीवुड के तीन बड़े एक्टर मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल पान मसाला का विज्ञापन करने के लिए 'शो कॉज नोटिस' (कारण बताओ नोटिस) जारी किया है।

मुंबई, एक विज्ञापन को लेकर बॉलीवुड के तीन बड़े एक्टर मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल पान मसाला का विज्ञापन करने के लिए 'शो कॉज नोटिस' (कारण बताओ नोटिस) जारी किया है।
फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (खाद्य एवं औषधि प्रशासन) ने अपने पत्र में कहा है कि विमल पान मसाला के विज्ञापन के मामले में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम) की धारा 24 के तहत 15 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए यह नोटिस जारी किया गया है। एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को सोशल मीडिया से पान मसाला के विज्ञापन हटाने का आदेश दिया है, वरना उन्हें कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।
फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पत्र में लिखा है, 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006' (एफएसएसअधिनियम, 2006) की धारा 24 खाद्य पदार्थों से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक का प्रावधान करती है। साथ ही, यह ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाती है, जो भ्रामक हों या जो उक्त अधिनियम और उसके तहत बने नियमों व विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हों। हालांकि, 'विमल इलायची' से संबंधित एक विज्ञापन उपलब्ध है और इसे कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जा रहा है।
इसके पहले खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' अभियान के तहत राज्य में 16 होटल, रेस्टोरेंट, ई-कॉमर्स और डेयरी प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए थे। इस सूची में पुणे, लोनावला, सातारा, सांगली और कोल्हापुर के बड़े नाम शामिल हैं।
एफडीए की सबसे कड़ी कार्रवाई लोनावला स्थित मेसर्स फॉर्च्यून इंटरप्राइजेज यानी होटल सयाजी पर हुई है। 12 अगस्त की जांच में होटल में यूज और एक्सपायरी डेट पार कर चुके खाद्य पदार्थ मिले। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा से जुड़े शेड्यूल आईवी के नियमों का भी गंभीर उल्लंघन पाया गया। इन्हीं खामियों के कारण एफडीए ने होटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया था।
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार का 'फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन' (एफडीए) राज्य का मुख्य रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो खाद्य उत्पादों, दवाओं और कॉस्मेटिक्स की सुरक्षा, गुणवत्ता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। मेडिकल एजुकेशन और ड्रग्स डिपार्टमेंट के तहत काम करते हुए एफडीए महाराष्ट्र कई अहम कानूनों को लागू करने और उनका पालन करवाने के लिए जिम्मेदार है।


