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बैंक फर्जीवाड़ा मामले में ईडी ने 5 संपत्तियों को किया जब्त

प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने श्री गोकुलम एजुकेशन ट्रस्ट और अन्य की बेंगलुरू स्थित 4.83 करोड़ रुपये मूल्य की पांच अचल संपत्तियों को जब्त किया

बैंक फर्जीवाड़ा मामले में ईडी ने 5 संपत्तियों को किया जब्त
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने श्री गोकुलम एजुकेशन ट्रस्ट और अन्य की बेंगलुरू स्थित 4.83 करोड़ रुपये मूल्य की पांच अचल संपत्तियों को जब्त किया। इस मामले की जांच 2019 से चल रही है। श्री गोकुलम एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन एस.के. सुब्रमनियन रेड्डी हैं। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा, केंगेरी शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक टी.एल प्रवीण कुमार के खिलाफ 2019 में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मामला दर्ज किया था।

कुमार ने रेड्डी और अन्य लोगों की मिलीभगत से 57 उधारकर्ताओं को सोने के आभूषणों के बदले 12 करोड़ रुपये के 186 स्वर्ण ऋणों को मंजूरी दी थी। सभी उधारकर्ता रेड्डी से जुड़े थे और दिसंबर 2017 और जुलाई 2018 के बीच ऋण स्वीकृत किए गए थे।

ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला है कि रेड्डी ने सिंडिकेट बैंक में अपने बकाये ऋण या ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का निपटान करने के लिए ऋण पैसे का उपयोग किया था।

इस प्रकार, ईडी ने कहा, "रेड्डी ने अपनी गिरवी रखी गई संपत्तियों को रिलीज कर दिया, और बाद में एक और संपत्ति खरीदी और अन्य गिरवी संपत्तियों पर ईएमआई का भुगतान किया और इस तरह से इन संपत्तियों को बिना किसी समस्या के पेश किया।

तदनुसार, अचल संपत्तियों के रूप में पहचान की गई संपत्ति 4.83 करोड़ रुपये है, जो पीएमएलए के तहत अनंतिम रूप से जुड़ी हुई है। ऋणों ने 57 कर्जदारों को लाभान्वित किया और बैंक को 10.68 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

सीबीआई की प्राथमिकी बैंक ऑफ बड़ौदा के उप महाप्रबंधक ललित त्यागी की शिकायत पर आधारित थी।

कुमार पर ऋण दस्तावेजों पर बैंक के स्वीकृत मूल्यांकनकर्ता और संयुक्त संरक्षक के हस्ताक्षर करने का भी आरोप है। ऋण स्वीकृत करने के लिए हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

एफआईआर के अनुसार, "उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और व्यक्तिगत लाभ के लिए बैंक को 10.68 करोड़ रुपये के नुकसान का कारण बना।"


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