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ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3.12 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी (एमडीएस) के बड़े पैमाने पर धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में वाई. निंगथेम सिंह और उसके सहयोगियों की 3.12 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति कुर्क की है

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3.12 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी (एमडीएस) के बड़े पैमाने पर धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में वाई. निंगथेम सिंह और उसके सहयोगियों की 3.12 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने 2017 में एमडीएस के अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार रोकथाम की धारा 13 (2) के तहत इंफाल पश्चिम पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

169 करोड़ रुपये से अधिक के एमडीएस फंड की हेराफेरी के आरोप थे।

ईडी को जांच के दौरान पता चला कि एमडीएस के तत्कालीन परियोजना निदेशक सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ आपराधिक मिलीभगत से एमडीएस खाते से भारी मात्रा में धन का गबन और हेराफेरी की थी।

बाद में इन डायवर्ट किए गए फंडों को विभिन्न शेल फर्मो के खातों और अन्य सहयोगी खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।

सिंह और उसके साथियों ने अलग-अलग जगहों पर कई संपत्तियां हासिल कीं।

इस सिलसिले में ईडी ने 3.04 करोड़ रुपये की छह अचल संपत्ति और विभिन्न बैंक खातों में उपलब्ध 8,20,000 रुपये की राशि कुर्क की है।

एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में ईडी ने इससे पहले नवंबर 2021 को 11 अलग-अलग बैंक खातों को आरोपी व्यक्तियों से संबंधित 41,53,489 रुपये की शेष राशि के साथ फ्रीज कर दिया है।


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