ख़त्म होगा इंतज़ार..बाहर आएंगे शरजील इमाम-उमर ख़ालिद? 11 नवंबर को होगी सुनवाई
020 के दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है

एक हफ्ते के अंदर होगी शरजील इमाम-उमर खालिद की रिहाई?
- दिल्ली हिंसा मामले में हुई सुनवाई
- शादाब अहमद की तरफ से पेश हुई दलीलें
- 11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
नई दिल्ली: 2020 के दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
सुनवाई मुख्य रूप से आरोपी शादाब अहमद की तरफ से सीनियर एडवोकेट संजीव लूथरा की दलीलों पर केंद्रित रही। संजीव लूथरा ने कहा - विरोध प्रदर्शनों का आयोजन या उनमें भाग लेना किसी भी तरह से आपराधिक गतिविधि नहीं है। पुलिस का मामला शादाब की विभिन्न विरोध स्थलों पर उपस्थिति पर केंद्रित है, लेकिन "विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करना आपराधिकता नहीं है।"
सीनियर एडवोकेट लूथरा ने सवाल उठाया कि चांदबाग में मुख्य सड़क को अवरुद्ध करने या 'भारत बंद' के लिए महिलाओं का समर्थन करने जैसी कार्रवाइयों में क्या आपराधिकता है, खासकर जब ये कृत्य अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि शादाब मई 2020 से हिरासत में हैं। इस लंबी अवधि और मुकदमे की सुनवाई में हो रहे विलंब को भी जमानत देने का एक आधार बताया गया।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें पूरी होने के बाद, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख को संशोधित किया। अब दिल्ली पुलिस की ओर से अपनी दलीलें मंगलवार, 11 नवंबर मंगलवार को दोपहर 2 बजे से शुरू की जाएंगी। इस दिन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे. अब सबकी निगाहें 11 नवंबर की सुनवाई पर टिकी हैं।


