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दिल्ली विधानसभा में आज दूसरी बैठक: मानसून सत्र का अहम दिन

दिल्ली विधानसभा के आठवें सत्र के छठे सेशन की दूसरी बैठक सोमवार को होगी। इसमें मानसून सत्र के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमिटी द्वारा मंजूर किए गए तीन बिलों में से कुछ बिल पेश किए जा सकते हैं।

दिल्ली विधानसभा में आज दूसरी बैठक: मानसून सत्र का अहम दिन
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तीन अहम बिल पेश होंगे: सेवाएँ, शेल्टर और बेड-एंड-ब्रेकफ़ास्ट पर चर्चा

  • बिजली मंत्री पेश करेंगे संशोधन: ओपन एक्सेस रेगुलेशन पर नोटिफिकेशन
  • सीएजी रिपोर्ट से गरमाएगा सदन: पिछली सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप
  • सुरक्षा के सख्त इंतजाम: सीआरपीएफ की तैनाती और नए प्रोटोकॉल

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के आठवें सत्र के छठे सेशन की दूसरी बैठक सोमवार को होगी। इसमें मानसून सत्र के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमिटी द्वारा मंजूर किए गए तीन बिलों में से कुछ बिल पेश किए जा सकते हैं।

इससे पहले, 5 अगस्त को विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें तय किया गया कि सेशन के दौरान तीन बिल पेश किए जाएंगे; एक, तय समय में सरकारी सेवाएँ देने से जुड़ा बिल; दूसरा, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड से जुड़ा बिल; और तीसरा, बेड-एंड-ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा बिल।

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद, विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि सेशन के दौरान बिजली मंत्री आशीष सूद 'दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) (दूसरा संशोधन) रेगुलेशन, 2026' से जुड़ा नोटिफिकेशन और सुधार भी सदन में पेश करेंगे।

विधानसभा स्पीकर ने यह भी बताया कि जो बिल पेश किए जाने हैं, वे हैं: "दिल्ली (नागरिकों का सेवाओं की समय-सीमा के भीतर डिलीवरी का अधिकार) बिल, 2026" (जो 'दिल्ली (नागरिकों का समय-सीमा के भीतर सेवाओं का अधिकार) एक्ट, 2011' को रद्द करने का प्रावधान करता है); 'दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड एक्ट, 2010' (जिसे 'दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (संशोधन) एक्ट, 2015' और 'दिल्ली एक्ट 5 ऑफ़ 2020' के साथ पढ़ा जाएगा) की धारा 2, क्लॉज़ (g), सब-क्लॉज़ (iii) में संशोधन का प्रस्ताव करने वाला बिल; और "नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ दिल्ली (इनक्रेडिबल इंडिया) बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट एस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन) एक्ट, 2007" (दिल्ली एक्ट नंबर 11 ऑफ़ 2007) को उसके 2010 और 2021 के संशोधन एक्ट्स के साथ रद्द करने का प्रस्ताव करने वाला बिल।

शुक्रवार को सदन में सीएजी (कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान दिल्ली सरकार में वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र किया गया था।

इससे पहले, विधानसभा स्पीकर ने कहा था कि दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने सेशन को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं।

उन्होंने कहा कि नियमों के तहत जरूरी सभी नोटिस एनवीए पोर्टल के ज़रिए डिजिटल रूप से जमा किए जाएंगे, और सदस्यों को नोटिस ब्रांच और एनवीए सेवा केंद्र से मदद मिलेगी।

जो सदस्य नियम 280 के तहत मामले उठाना चाहते हैं, वे शाम 5 बजे तक अपने नोटिस जमा कर सकते हैं। विधानसभा सत्र की बैठक से ठीक पहले वाले दिन, स्पीकर गुप्ता ने सभी सदस्यों से तय प्रक्रियाओं का पालन करने और तीन दिन के सत्र के दौरान कामकाज को सार्थक बनाने में सहयोग करने की अपील की।

विधानसभा स्पीकर ने भरोसा जताया कि यह सत्र सदस्यों को जनहित के मुद्दे उठाने और दिल्ली के लोगों से जुड़े मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा में भाग लेने का एक सार्थक मौका देगा।

उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखने और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का भरोसा मजबूत करने के लिए जानकारीपूर्ण बहस, विधायी प्रक्रियाओं का पालन और कामकाज का जिम्मेदार तरीके से संचालन बहुत जरूरी है।

स्पीकर ने कहा कि विधानसभा परिसर के भीतर सुरक्षित, अनुशासित और कुशलतापूर्वक प्रबंधित माहौल बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि सभी प्रवेश द्वारों पर हाइड्रोलिक रोड ब्लॉकर लगाए जा रहे हैं, एक्सेस-कंट्रोल पॉइंट्स को मजबूत किया जा रहा है और जमीन पर अधिक सक्रिय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है।

उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम (क्यूआरटी) पहले ही तैनात कर दी गई है।

स्पीकर गुप्ता ने आगे कहा कि संशोधित एक्सेस प्रोटोकॉल के तहत, परिसर में प्रवेश गेट नंबर 1 से नियंत्रित किया जाएगा, जबकि आवाजाही को सुव्यवस्थित करने और सुरक्षा घेरे को मजबूत करने के लिए बाकी गेटों पर प्रतिबंध रहेगा।


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