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पहलगाम हमले पर आपत्तिजनक पोस्ट मामला : नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को पहलगाम आतंकी हमले पर कथित विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है

पहलगाम हमले पर आपत्तिजनक पोस्ट मामला : नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत,  गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक
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विवादित पोस्ट मामला : नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत

नई दिल्ली। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को पहलगाम आतंकी हमले पर कथित विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने नेहा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ा है, जिसमें कई पर्यटकों की मौत हो गई थी।

हमले के बाद नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे, जिनमें सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना की गई थी। पोस्ट को आपत्तिजनक बताते हुए लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई।

आरोप है कि इन पोस्ट से देश में नफरत फैलाने और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इस मामले में नेहा सिंह राठौर ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए नेहा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन स्पष्ट निर्देश दिया कि वह 19 जनवरी को पुलिस जांच में शामिल होंगी और पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगी। अगर वह जांच में सहयोग नहीं करतीं, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच आगे बढ़ेगी और नेहा को निर्देशों का पालन करना होगा।

नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर अपनी राजनीतिक और सामाजिक टिप्पणियों के लिए जानी जाती हैं। उनके गाने और पोस्ट अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस मामले में पहले भी वे जांच के दायरे में थीं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक से उन्हें तत्काल राहत मिल गई है। हालांकि, मामला अभी लंबित है और आगे की सुनवाई में अंतिम फैसला आएगा।


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