एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानें दलीलें
सुप्रीम कोर्ट उन पिटीशन पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया द्वारा अलग-अलग राज्यों के लिए घोषित इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती दी गई है

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट उन पिटीशन पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया द्वारा अलग-अलग राज्यों के लिए घोषित इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को चुनौती दी गई है।
चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच पिटीशनर्स की यह दलीलें सुन रही है कि चुनाव आयोग के पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट के तहत मौजूदा तरीके से एसआईआर करने का कोई अधिकार नहीं है।
जस्टिस सूर्यकांत (CJI)
जस्टिस जॉयमाल्या बागची(Judge, Supreme Court)
कपिल सिब्बल (याचिकाकर्ता के वकील)
अभिषेक मनु सिंघवी(वकील)
Live Updates
- 27 Nov 2025 3:14 PM IST
वकील: ERO वेरिफ़ाई करता है, BLO नहीं
सिब्बल: BLO इसे वेरिफ़ाई करने के लिए भेजता है
- 27 Nov 2025 3:13 PM IST
सिब्बल: बर्थ सर्टिफिकेट नाम- उनके पास नहीं है, पासपोर्ट वही बात है, उनके पास नहीं होगा, फिर मार्टिक्यूलेशन- उनके पास नहीं होगा...आज़ादी से पहले के हालात आज़ादी के बाद के हालात में भी लागू होते हैं....यही वह डोमेन है जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित करने के लिए किया जाता है
- 27 Nov 2025 3:13 PM IST
CJI: यह सब मानते हुए, यह अधिकार का बंद होना या पूरी तरह से खत्म होना नहीं होगा...
सिब्बल: उन्हें सदन में जाकर देखना होगा...यह ज़मीन पर हो रही समस्या है....अगर कोई व्यक्ति गैर-कानूनी तरीके से भारत में है तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति कानूनी तौर पर भारत में है, उसे वोट देने का अधिकार है
- 27 Nov 2025 3:12 PM IST
CJI: अगर पिता का नाम नहीं है.....हम सिर्फ़ तर्क के आधार पर विचार कर रहे हैं, फ़र्क सिर्फ़ इतना होगा कि माता-पिता में से किसी एक का नाम 2003 की लिस्ट में है, तो आपको ज़रूरत नहीं है - अगर वह नहीं है, तो उस व्यक्ति का नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं आएगा
- 27 Nov 2025 3:12 PM IST
सिब्बल बताते हैं कि ये नियम फॉरेनर एक्ट जैसे ही हैं, जिसमें यह साबित करने की ज़िम्मेदारी व्यक्ति पर होती है कि वह विदेशी नहीं है
- 27 Nov 2025 3:11 PM IST
सिब्बल: ऐसे फैसले हैं जो कहते हैं कि 2016 के नियमों के तहत वोटर लिस्ट की प्रक्रिया सरकार के अधीन है, ECI का इसमें कोई दखल नहीं है।
- 27 Nov 2025 3:11 PM IST
सिब्बल ने 21 जुलाई 2025 के एफिडेविट का ज़िक्र किया
सिब्बल: ECI का कोई भी रुख़ मौजूदा स्थिति के उलट नहीं हो सकता


