एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानें दलीलें
सुप्रीम कोर्ट उन पिटीशन पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया द्वारा अलग-अलग राज्यों के लिए घोषित इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती दी गई है

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट उन पिटीशन पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया द्वारा अलग-अलग राज्यों के लिए घोषित इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को चुनौती दी गई है।
चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच पिटीशनर्स की यह दलीलें सुन रही है कि चुनाव आयोग के पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट के तहत मौजूदा तरीके से एसआईआर करने का कोई अधिकार नहीं है।
जस्टिस सूर्यकांत (CJI)
जस्टिस जॉयमाल्या बागची(Judge, Supreme Court)
कपिल सिब्बल (याचिकाकर्ता के वकील)
अभिषेक मनु सिंघवी(वकील)
Live Updates
- 27 Nov 2025 3:42 PM IST
CJI: अगर 327 कानून बनाने की शक्ति 324 के दायरे को कम या सीमित कर सकती है...
सिंघवी: संसद भी हमारे अधिकारों की कस्टोडियन है
- 27 Nov 2025 3:42 PM IST
CJI: इसे देखते हुए, हमें यह मानना होगा कि संवैधानिक शक्ति कानूनी तरीकों से सीमित है
- 27 Nov 2025 3:41 PM IST
सिंघवी: जिस पावर पर उन्होंने भरोसा किया है वह 324 है, 324 को 327 में बने कानून ने हरा दिया है
- 27 Nov 2025 3:41 PM IST
सिंघवी: मैं 11 डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नागरिकता की जांच करूंगा, जो खुद नियमों या कानूनी कानून का कोई रूप नहीं है
- 27 Nov 2025 3:40 PM IST
सिंघवी: अधिकार क्षेत्र साफ़-साफ़ तय होता है....इसमें कहा गया है कि बिहार के सभी लोग घमंडी हैं, टेम्पररी हैं जब तक मैं कन्फर्म नहीं कर देता कि आप लिस्ट में हैं, आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से कन्फर्म करें, अगर नहीं करते हैं, तो गुड बाय
- 27 Nov 2025 3:37 PM IST
सिंघवी: 324 को 327 के साथ पढ़ें, 327 के तहत ROPA कानून है
सिंघवी: दो खास बातें - (1) यह राज्य के हिसाब से है, सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य; (2) किसी भी चुनाव क्षेत्र या उसके हिस्से के लिए किसी भी तरह का कोई अलग-अलग चुनाव नहीं है; (3) आप 21 के तहत बनाए गए फॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं, ताकि अलग-अलग चुनाव हो सकें; (4) इसके साथ लगभग साफ-साफ यह घोषणा है कि SIR को पहले यह कहना है कि हमारे पास एक पुरानी लिस्ट है - लेकिन कोई पुरानी लिस्ट नहीं है
- 27 Nov 2025 3:37 PM IST
सिंघवी: SIR एक सीमित चुनाव क्षेत्र में व्यक्तिगत/द्विपक्षीय तरीके से रोल का रिवीजन है, इसमें सामूहिक रूप से कोई पावर नहीं है।
- 27 Nov 2025 3:37 PM IST
सिंघवी: मैं कह रहा हूँ कि यह अधिकार क्षेत्र की कमी है, यह शान का भ्रम है।
CJI: आपकी बात को देखें तो, ECI के पास यह काम करने का अधिकार कभी नहीं होगा...यह कोई रूटीन/रोज़ाना अपडेट नहीं है...अगर कोई प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, तो उसे ECI अपनाएगा।
- 27 Nov 2025 3:36 PM IST
सिंघवी: अगर आप मानते हैं कि आपके पास मास पावर है, तो पूरे भारत में होनी चाहिए सर


