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गिग वर्कर्स के लिए केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी रूल किया नोटिफाई, राघव चड्ढा बोले- ये सुरक्षा और सम्मान की दिशा में पहला कदम

आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार के ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी नियमों का स्वागत किया है, जिसे 30 दिसंबर, 2025 को सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के तहत नोटिफाई किया गया था। राज्यसभा सांसद ने इसे लाखों गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स की पहचान, सुरक्षा और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला कदम बताया

गिग वर्कर्स के लिए केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी रूल किया नोटिफाई, राघव चड्ढा बोले- ये सुरक्षा और सम्मान की दिशा में पहला कदम
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राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स के लिए ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी नियमों का किया स्वागत, कहा- सरकार ने आपकी आवाज सुनी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार के ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी नियमों का स्वागत किया है, जिसे 30 दिसंबर, 2025 को सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के तहत नोटिफाई किया गया था। राज्यसभा सांसद ने इसे लाखों गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स की पहचान, सुरक्षा और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला कदम बताया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राघव चड्ढा ने वर्कर्स को बधाई देते हुए कहा, "सभी गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स को बधाई। आप सबके लिए गुड न्यूज है। केंद्र सरकार के ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी रूल आपके काम की पहचान, सुरक्षा और सम्मान की दिशा में पहला कदम हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "आपकी आवाज भले ही इन कंपनियों (जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट आदि) ने न सुनी हो, लेकिन देश की जनता और सरकार ने जरूर सुनी। यह आपकी एक छोटी जीत है, लेकिन एक महत्वपूर्ण जीत है।"

एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक विस्तृत वीडियो संदेश में उन्होंने सामूहिक प्रयास पर जोर देते हुए कहा, "यह विकास सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि मैंने, एक सांसद के तौर पर, संसद में आपकी चिंताओं को उठाया, यह इसलिए हुआ क्योंकि आप सभी ने साहस के साथ अपनी आवाज उठाई। प्लेटफॉर्म और कंपनियों ने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन सरकार और इस देश के लोगों ने जरूर सुना। यह हमारी सराहना का हकदार है।"

नियमों को आसान शब्दों में समझाते हुए, उन्होंने इसके मुख्य लाभ बताए, "पहला, चाहे आप गिग वर्कर के तौर पर पार्ट-टाइम या फुल-टाइम काम करते हों, अब आपको एक वर्कर के तौर पर औपचारिक पहचान मिलेगी। दूसरा, अगर आप एक साल में कम से कम 90 दिनों के लिए एक प्लेटफॉर्म के साथ काम करते हैं, या कई प्लेटफॉर्म पर कुल मिलाकर 120 दिनों के लिए काम करते हैं, तो आप सोशल सिक्योरिटी लाभों के लिए योग्य हो जाएंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "एक सरकारी पोर्टल पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा। इससे आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और एक डिजिटल आईडी कार्ड मिलेगा, आपके काम की आधिकारिक सरकारी पहचान। अब कोई भी कंपनी आपकी पहचान मिटाने या आपको गलत तरीके से ब्लॉक करने के लिए गुप्त एल्गोरिदम के पीछे नहीं छिप सकती। कंपनियों को अब कानूनी तौर पर अपने सभी वर्कर्स को रजिस्टर करना होगा, सरकार के साथ सटीक डेटा साझा करना होगा, और हर तीन महीने में इसे अपडेट करना होगा। अब 'हम सिर्फ एक प्लेटफ़ॉर्म हैं' जैसे बहाने नहीं चलेंगे, वे अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते।"

फंडिंग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एक डेडिकेटेड सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जा रहा है, जिसमें प्लेटफॉर्म अपनी इनकम का कुछ प्रतिशत योगदान देंगे। यह चैरिटी नहीं है; यह आपका सही रिटायरमेंट और सिक्योरिटी बेनिफिट है। एक सोशल सिक्योरिटी बोर्ड चुनौतियों का अध्ययन करेगा और योजनाएं बनाएगा। ये बदलाव एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ कवरेज, मैटरनिटी बेनिफिट्स, बुढ़ापा पेंशन और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जैसी सुरक्षाओं के दरवाजे खोलते हैं।

गिग वर्कर्स को 'भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले अदृश्य पहिए' बताते हुए चड्ढा ने कहा कि मैं इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स के पक्ष में हूं, लेकिन मैं कभी भी शोषण के पक्ष में नहीं रहूंगा। सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं है। सम्मान कोई एहसान नहीं है। सोशल सिक्योरिटी कोई चैरिटी नहीं है।

यह ड्राफ्ट हाल की हड़तालों और वर्कर्स की मुश्किलों पर चड्ढा की संसदीय वकालत के बाद आया है। मंत्रालय 1 अप्रैल, 2026 से पूरी तरह लागू होने से पहले 30-45 दिनों के लिए फीडबैक चाहता है, जिसका लक्ष्य हजारों वर्कर्स को कवर करना है।


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