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राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित
अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिनजक भाषण देने के लिए राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया

नई दिल्ली। यहां की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिनजक भाषण देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने कहा कि वह अपना फैसला सात जून को सुनाएंगे।
अधिवक्ता जोगिंदर तुली ने पुलिस को राहुल गांधी के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने का निर्देश देने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी।
तुली ने राहुल के 2016 में दिए उस भाषण का हवाला दिया था जिसमें राहुल ने नरेंद्र मोदी पर जवानों के खून के पीछे छिपने और उनकी शहादत का फायदा उठाने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने 14 मई को राहुल गांधी को क्लीन चिट दे दी थी।
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