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कोलगेट: अधिकारियों के मूल कैडर में भेजने के अनुरोध पर फिलहाल निर्णय नहीं

उच्चतम न्यायालय ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले की जांच कर रहे कुछ अधिकारियों को अपने मूल कैडर में वापस भेजने का अनुरोध फिलहाल ठुकरा दिया

कोलगेट: अधिकारियों के मूल कैडर में भेजने के अनुरोध पर फिलहाल निर्णय नहीं
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नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले की जांच कर रहे कुछ अधिकारियों को अपने मूल कैडर में वापस भेजने का अनुरोध फिलहाल ठुकरा दिया है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से फिलहाल अंतिम रिपोर्ट मांगी है।

कोयला घोटाला मामले के विशेष सरकारी वकील आर एस चीमा ने शीर्ष अदालत को सोमवार को बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ कोयला घोटाले की जांच बाधित करने और कुछ आरोपियों की मदद करने के आरोप से संबंधित तहकीकात पूरी हो गयी है।

श्री मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि प्रतिनियुक्ति पर कुछ अधिकारी तैनात हैं जिन्हें बहुत लंबे समय के लिए एजेंसी में पदस्थ किया गया था और अब उनके मूल राज्य कैडर में लौटने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने जांच पूरी कर ली है तथा ऐसे मामलों में आरोपपत्र भी दाखिल कर दिये गये हैं, लेकिन गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) 'कॉमन कॉज' की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोयला घोटाले की जांच से कई अधिकारियों को हटाना चाहती है।

न्यायालय अब इस मामले की सुनवाई फरवरी 2020 में करेगा।


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