छग: पूर्व स्वास्थ्य मंत्री चंद्राकर के खिलाफ दायर याचिका खारिज
छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व वर्तमान में कुरूद क्षेत्र से भाजपा विधायक को उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व वर्तमान में कुरूद क्षेत्र से भाजपा विधायक को उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। अजय चन्द्राकर के खिलाफ दायर आय से अधिक सम्पत्ति मामले को कोर्ट ने खरिज कर दिया है।
न्यायालय से अनुरोध करते हुए अधिवक्ता प्रतीक शर्मा ने बताया कि पहले भी चंद्राकर के खिलाफ दायर याचिका खारिज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि याचिकाकतार्ओं ने दोबारा उन्हीं तथ्यों के आधार पर याचिका पुन: प्रस्तुत की है।
न्यायालय ने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा की दलीलों को स्वीकार करते हुए मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ प्रस्तुत याचिका को खारिज कर दिया।
उल्लेखनीय है कि अजय चंद्राकर के खिलाफ मंजीत कौर बल और कृष्ण कुमार साहू ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। प्रस्तुत याचिका में कहा गया था कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने निष्पक्षता से जांच नहीं की है।


