केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश
सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण के लिए दो सौ अंक वाली रोस्टर प्रणाली लागू करने से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किया

नयी दिल्ली । सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण के लिए दो सौ अंक वाली रोस्टर प्रणाली लागू करने से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किया।
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय शामराव धोत्रे ने सदन में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक कैडर में आरक्षण) विधेयक पेश किया। यह विधेयक संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा।
विधेयक का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति में आरक्षण के लिए फिर से 200 अंकों की रोस्टर प्रणाली लागू करना है। विधेयक के संसद से पारित होने के बाद विभिन्न उच्च संस्थानों में शिक्षकों के कैडर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती भी की जायेगी।
केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक कैडर में आरक्षण), विधेयक, 2019 में विश्वविद्यालय या कॉलेज को एक इकाई माना जायेगा। अब विभाग या विषय को इकाई नहीं माना जायेगा।
नया नियम प्रभाव में आने के बाद आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को हाल ही में उनके लिए लागू किये गये 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ भी मिल सकेगा।


