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मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका, पुनर्विचार याचिका खारिज

राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले बयान पर पर मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है

मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका, पुनर्विचार याचिका खारिज
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नई दिल्ली। राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले बयान पर पर मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत।

मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला दे दिया है। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत नहीं दी है। ये वही विवाद है जिसमें सूरत कोर्ट से सजा सुनाये जाने के बाद राहुल की संसद सदस्यता चली गई थी।

मोदी सरनेम मानहानि केस में दो साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की अपील पर आज गुजरात हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। राहुल गांधी ने मानहानि के इस मामले में निचली कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगाने की मांग के साथ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी।

2019 लोकसभा चुनावों से जुड़े बयान के लिए सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई थी।

राहुल गांधी ने सीजेएम कोर्ट के फैसले को सूरत सेशंस कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने पर राहुल गांधी हाई कोर्ट पहुंचे थे। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस एम एम प्राच्छक ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी की अपील पर अपना फैसला सुना दिया है। गुजरात हाई ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।

आपको बता दें कि 2 मई को इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट समर वेकेशन के लिए बंद था। इसलिए जस्टिस एम एम प्राच्छक ने फैसले को आर्डर पर रख लिया था। हाई कोर्ट में जस्टिस प्राच्छक ने इस मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं दी है।

आपको राहुल की अपील पर हाई कोर्ट में काफी लंबी बहस हुई थी। दो दिन की सुनवाई में राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। उन्होंने राहुल गांधी की सजा पर रोक की मांग के पक्ष में काफी सारी दलीलें रखीं थीं।

तो वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की तरफ से पेश हुए वकीलों ने कहा था कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी राहुल गांधी के स्वभाव में बदलाव नहीं है। दोनों पक्षों की तमाम दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक ने इस मामले को ऑर्डर के लिए सुरक्षित रख लिया था। 2 मई को सुनवाई पूरी होने के सवा दो महीने बाद जस्टिस प्राच्छह ने आज फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट से राहुल गांधी को नहीं मिली है। अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।


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