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एएसआई ने महात्मा गांधी की जन्मस्थली के पास अवैध निर्माण के खिलाफ की कार्रवाई

तीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने यहां के कीर्ति मंदिर परिसर में महात्मा गांधी की जन्मस्थली के 200 मीटर की सीमा के भीतर अनधिकृत निर्माण के लिए 19 संपत्ति मालिकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है

एएसआई ने महात्मा गांधी की जन्मस्थली के पास अवैध निर्माण के खिलाफ की कार्रवाई
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पोरबंदर (गुजरात)। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने यहां के कीर्ति मंदिर परिसर में महात्मा गांधी की जन्मस्थली के 200 मीटर की सीमा के भीतर अनधिकृत निर्माण के लिए 19 संपत्ति मालिकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एएसआई के संरक्षण सहायक (जूनागढ़ सब-सर्किल) हरीश जीवनलाल दासरे ने पुरातत्व विभाग के नियम, 1959 और संशोधित नियम, 2010 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर और 200 मीटर के दायरे में एएसआई की अनुमति के बिना कोई नया निर्माण नहीं हो सकता।

नोटिस दिए जाने के बावजूद संपत्ति के मालिकों ने आवश्यक अनुमति के बिना अपनी निर्माण गतिविधियों को जारी रखा। अवैध निर्माण के खिलाफ एएसआई की सख्त कार्रवाई भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बारे में बढ़ती चिंताओं का परिणाम है।

एएसआई भारत के ऐतिहासिक स्मारकों और इमारतों की रक्षा और संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आरोपी संपत्ति मालिकों को उनके कार्यो के लिए गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ता है, और एएसआई ने जनता से देश की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के प्रयासों में सहयोग करने का आग्रह किया है।


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