मतदाताओं के पंजीकरण की दर पहुंची नीचे: न्यूजीलैंड
वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में 7 नवंबर को होने वाले आम चुनाव के लिए लगभग 38 लाख (3.8 मिलियन) लोगों ने मतदान के लिए पंजीकरण कराया है।;
वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में 7 नवंबर को होने वाले आम चुनाव के लिए लगभग 38 लाख (3.8 मिलियन) लोगों ने मतदान के लिए पंजीकरण कराया है। पंजीकरण की यह अस्थायी दर 93.6 प्रतिशत है, जो पिछले दो चुनावों में दर्ज की गई अंतिम दरों से कम है।
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बताया कि पंजीकरण दर 2023 में 94.7 प्रतिशत और 2020 में 94.1 प्रतिशत थी। इस साल के चुनाव के लिए अंतिम पंजीकरण दर मतदान समाप्त होने के बाद ही तय हो पाएगी।
सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि 18 से 24 वर्ष की आयु के लोगों के लिए पंजीकरण की अस्थायी दर 74.2 प्रतिशत रही। यह जुलाई के अंत में 53.9 प्रतिशत थी और 2023 में दर्ज 76.7 प्रतिशत के काफी करीब है।
आयोग के अनुसार, माओरी मूल के मतदाताओं के बीच पंजीकरण की अनंतिम दर 85.9 प्रतिशत रही। इसमें 603,968 माओरी मतदाता पंजीकृत हुए, जो 2023 में 567,012 थे।
मुख्य चुनाव अधिकारी कार्ल ले क्वेस्ने ने कहा कि ये आंकड़े बताते हैं कि लोग मतदान शुरू होने से पहले पंजीकरण कराने की नई आवश्यकता के प्रति जागरूक हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पंजीकरण बढ़ाने के अपने प्रयासों की समीक्षा करेगा और चुनाव के बाद संसद को इस पर रिपोर्ट देगा।
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की सेंटर-राइट 'नेशनल पार्टी' 2023 में सत्ता में आने के बाद अब दूसरा कार्यकाल हासिल करने की कोशिश कर रही है। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस के नेतृत्व वाली 'लेबर पार्टी' सत्ता में वापसी के लिए चुनावी तैयारी कर रही है। इस दौरान जनता के बीच जीवन-यापन की लागत, आर्थिक विकास, नौकरियों और सार्वजनिक सेवाओं को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
इस बीच, चुनाव आयोग ने बताया कि सोमवार से शुरू हुए मतदान के पहले तीन दिनों में 309,876 लोगों ने अग्रिम मतदान किया। 2023 में इसी अवधि के दौरान यह संख्या 235,515 थी।
चुनाव के दिन पूरे देश में 2,300 से अधिक मतदान केंद्रों के संचालित होने की उम्मीद है। चुनाव के आधिकारिक नतीजे 27 नवंबर को घोषित किए जाने हैं। आयोग के अनुसार, न्यूजीलैंड के नागरिक या स्थायी निवासी, जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और जो अपने जीवन में कभी भी न्यूजीलैंड में लगातार 12 महीने या उससे अधिक समय तक रहे हैं, वे इस चुनाव में वोट देने के पात्र हैं।