थानेदार के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट
वाहन चोरी होने के बाद उसका फर्जी रजिस्ट्रेशन आरटीओ द्वारा करने के मामले में एक साल से मामले का चालान प्रस्तुत नहीं करने पर अधिवक्ता द्वारा लगाई गई याचिका पर थानेदार नरेश चौहान के खिलाफ वारंट जारी;
अंबिकापुर। वाहन चोरी होने के बाद उसका फर्जी रजिस्ट्रेशनआरटीओ द्वारा करने के मामले में एक साल से मामले का चालान प्रस्तुत नहीं करने पर अधिवक्ता द्वारा लगाई गई याचिका के बाद न्यायालय ने कोतवाली के पूर्व थानेदार नरेश चौहान के विरूद्ध पांच हजार रूपये का जमानती वारंट जारी करते हुए 6 फरवरी को न्यायालय में उपस्थित होने को कहा गया है।
विदित हो कि स्कार्पियों वाहन चोरी होने के बाद उसका आरटीओ में रजिस्ट्रेषन कराये जाने के मामले में पुलिस ने धारा 420 के तहत अपराध भी दर्ज किया है परंतु पुलिस द्वारा मामले में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।
इसी विषय को लेकर अधिवक्ता डीके सोनी द्वारा हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिसपर हाईकोर्ट के आदेष के बाद भी थानेदार द्वारा मामले में चालान प्रस्तुत नहीं किया गया इस पर अधिवक्ता ने पुन: कंटेम्ट ऑफकोर्ट की याचिका दायर की गई जिस पर सुनवाई करते हुये हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को कोतवाली के पूर्व थानेदार नरेष चौहान के विरूद्ध पांच हजार का जमानती वारंट जारी करते हुये 6 फरवरी को उन्हें न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेष दिया गया है।