दूसरे मतदाता की पर्ची रखी तो होंगे सजा के हकदार

विधानसभा चुनाव में यदि आपने अपने परिवार के अलावा किसी और मतदाता की पर्ची रखने की सोची तो आपको महंगा पड़ सकता है।;

Update: 2017-02-03 17:42 GMT

नोएडा। विधानसभा चुनाव में यदि आपने अपने परिवार के अलावा किसी और मतदाता की पर्ची रखने की सोची तो आपको महंगा पड़ सकता है। निष्पक्ष और भय मुक्त चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग लगातार सख्ती अपना रहा है। 

यदि निर्वाचन आयोग के आब्जर्वर द्वारा पाया गया तो निर्वाचन के आयोग के नियमों के तहत पर्ची रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगामी 11 फरवरी को तीनों विधानसभा में होने वाले विधानसभा के सामन्य चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने मतदाताओं को  मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए तैयारी में लगा हुआ है।

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए के लिए निर्वाचन आयोग मतदातओं को बूथ तक ले जाने के लिए लगातार जागरूक भी कर रहा है। मतदाताओं को भयमुक्त मतदान करने के लिए जिला प्रशासन ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर चुका है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ दिव्यांगों को मतदान केंद्र पर सहूलियत दी जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि मतदाता का अधिकार कोई न इस्तेमाल कर सके इसके लिए निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में विशेष सावधानी रख रहा है। इसके लिए डोर-टू-डोर वोटर स्लिप देने वाले को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिसके नाम की मतदाता पर्ची हो उसी दो दिया जाए। इसके लिए बूथ लेवल अधिकारी पर्ची देने के लिए दो से तीन बार मतदाता के घर पर जाकर उसी को पर्ची देगा जिसके नाम की होगी। एनपी सिंह ने बाताया कि मतदाता यदि अपने निवास स्थान पर नहीं मिलता तो उसके नाम की पर्ची किसी और को नहीं दी जाएगी। 

जिससे उसके मताधिकार का उपयोग कोई न कर सके। इतना ही नहीं मतदाता के घर पर यदि उनका चौकीदार भी मतदाता स्लिप रिसीव करना चाहे तो भी नहीं रिसीव कर सकता। यदि ऐसा बीएलओ की मिलीभगत के कहीं होता पाया गया तो दोनों के खिलाफ  कार्रवाई होगी। इसीलिए मतदाता पर्ची किसी को भी नहीं दी जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि 212 लोगों ने शिकायत की थी कि उन्हें दबंगों द्वारा वोट न दिए जाने के डर है।
 

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