बच्चे के यौन शोषण के आरोपी को आजीवन कारावास और 2.75 लाख का जुर्माना, वाराणसी के पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

वाराणसी की पॉक्सो अदालत ने बच्चे के यौन शोषण के एक आरोपी को आजीवन कारावास और 2 लाख 75 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी का नाम रवि कुमार पटेल है।;

Update: 2026-07-30 23:00 GMT

वाराणसी। वाराणसी की पॉक्सो अदालत ने बच्चे के यौन शोषण के एक आरोपी को आजीवन कारावास और 2 लाख 75 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी का नाम रवि कुमार पटेल है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सूचना अनुभाग ने गुरुवार को बताया कि अदालत ने रवि कुमार पटेल को आईपीसी, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत कई गंभीर अपराधों का दोषी ठहराया। इनमें दुष्कर्म, गंभीर यौन उत्पीड़न यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस, पोर्नोग्राफिक उद्देश्यों के लिए बच्चे का इस्तेमाल, बच्चों से जुड़े पोर्नोग्राफिक मटीरियल को रखना और आपराधिक साजिश शामिल हैं।

यह मामला सीबीआई ने जून 2022 में दर्ज किया था। शुरुआत में आरोप इलेक्ट्रॉनिक रूप में बाल यौन शोषण सामग्री सीएसएएम को इकट्ठा करने, भेजने और प्रकाशित करने से जुड़े थे। जांच आगे बढ़ने पर सीबीआई को पता चला कि आरोपी ने एक नाबालिग बच्चे के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न भी किया है। इसके बाद पीड़ित बच्चे को तुरंत बचाया गया और उसे संरक्षण में लिया गया।

सीबीआई ने इस मामले की बहुत बारीकी से जांच की। जांच के दौरान फोरेंसिक विशेषज्ञों, बाल यौन शोषण के मामलों से निपटने वाले चिकित्सा विशेषज्ञों और बाल संरक्षण अधिकारियों के साथ समन्वय बनाया गया। एजेंसी ने यह भी सुनिश्चित किया कि जांच के दौरान नाबालिग पीड़ित के प्रति पूरी संवेदनशीलता बरती जाए। पीड़ित की काउंसलिंग कराई गई ताकि उसकी भावनात्मक स्थिति स्थिर रहे।

जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 6 सितंबर 2022 को रवि कुमार पटेल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 23 मार्च 2023 को अदालत ने आरोपी पर आरोप तय किए। ट्रायल के दौरान पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2,75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

सीबीआई ने कहा है कि ब्यूरो बाल यौन शोषण और उत्पीड़न से जुड़े मामलों की पहचान करने, उनकी जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। एजेंसी ने दोहराया कि वह बच्चों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए लगातार काम करता रहेगा।

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