उत्तर प्रदेश: दहेज हत्या मामले में पति,सास और ननद को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश में बलिया की एक अदालत ने दहेज हत्या के आरोप में पति, सास और ननद को आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी;

Update: 2017-12-01 11:52 GMT

बलिया।  उत्तर प्रदेश में बलिया की एक अदालत ने दहेज हत्या के आरोप में पति, सास और ननद को आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अवधेश कुमार यादव ने नगरा थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी बहन नीतू यादव की शादी देवरिया गांव निवासी अश्वनी यादव से हुई थी।

बहन के ससुराल वाले दहेज में जमीन की मांग कर रहे थे। बहन के जमीन मांगने से इन्कार करने पर उसे 24 मार्च 2013 को जलाकर मार डाला गया।

इस सिलसिले में नीतू के पति अश्वनी, सास सुमित्रा और ननद मीरा के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज किया गया था।  अदालत में मामले की सुनवाई में तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) विनोद कुमार ने कल शाम पति, सास और ननद को आजीवन कारावास और 15-15 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी।
 

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