यूपीएसआईडीसी के प्रबंधक रिकार्ड के साथ तलब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में यूपीएसआईडीसी द्वारा जमीन आवंटित कर कब्जा न सौंपने के खिलाफ याचिका पर क्षेत्रीय प्रबंधक को मूल पत्रावली के साथ 11 जनवरी को को हाजिर रहने का आदेश दिया है;

Update: 2018-01-05 22:05 GMT

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) द्वारा जमीन आवंटित कर कब्जा न सौंपने के खिलाफ याचिका पर क्षेत्रीय प्रबंधक को मूल पत्रावली के साथ 11 जनवरी को हाजिर रहने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि बिना जमीन का कब्जा सौंपे उस पर निर्माण कैसे किया गया।

न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति इरशाद अली की खण्डपीठ ने सी.वी.के. चैरिटेबुल ट्रस्ट की याचिका पर आज यह आदेश दिया।
मामले के अनुसार वाराणसी के रामनगर में यूपीएसआईडीसी ने 2012 में औद्योगिक विकास के लिए अर्जित भूमि में से दो लाख चालीस हजार वर्ग फीट जमीन ट्रस्ट को आवंटित की। पैसा जमा कराया गया, पर जमीन का कब्जा नहीं सौंपा गया। याची का कहना था कि उसे कब्जा सौंपा गया है।

न्यायालय ने इस मामले में जमीन का कब्जा सौंपने का पत्र पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।

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