उप्र : गोरखपुर में 5 दिसंबर तक धारा-144 लागू
उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के सभी थाना क्षेत्रों में 5 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) रजनीश चंद्र ने जारी किया है;
By : एजेंसी
Update: 2017-10-30 22:10 GMT
गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के सभी थाना क्षेत्रों में 5 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) रजनीश चंद्र ने जारी किया है।
आदेश के मुताबिक, नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 (प्रथम चरण) के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 4 नवंबर को गुरु पुर्णिमा, 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस एवं 2 दिसंबर को ईद-ए-मिलाद व बारावफात पर्व मनाया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में विभिन्न परीक्षाएं भी आयोजित होंगी। ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।