चाचा के हत्यारे भतीजे को दस साल की सजा

झारखंड में दुमका जिले की एक सत्र अदालत ने भूमि विवाद में चाचा की हत्या करने के पांच साल पुराने मामले में आज दोषी भतीजे को 10 साल कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई;

Update: 2019-03-13 02:31 GMT

दुमका। झारखंड में दुमका जिले की एक सत्र अदालत ने भूमि विवाद में चाचा की हत्या करने के पांच साल पुराने मामले में आज दोषी भतीजे को 10 साल कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) तौफीकुल हसन की अदालत ने मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद भारतीय दंड विधान की धारा 304(2) के तहत श्यामल किस्कू को दोषी करार देकर यह सजा सुनाई है। जुर्मान की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अपर लोक अभियोजक दिनेश कुमार ओझा ने बताया कि आरेपी और मृतक कमल बासकी के बीच जमीन बंटवारे को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। इस बीच 16 अक्टूबर 2013 को कमल बास्की हाट से घर लौट रहा था तभी श्यामल ने कमल के सिर पर लाठी से प्रहार कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। इस मामले में श्यामल किस्कू के विरूद्ध राणेश्वर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। 

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