यूपी के महोबा में महिला की हत्या मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

 उत्तर प्रदेश में महोबा की एक अदालत ने महिला की हत्या के एक मुकदमे में आज फैसला देते हुए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है;

Update: 2018-08-08 14:50 GMT

महोबा।  उत्तर प्रदेश में महोबा की एक अदालत ने महिला की हत्या के एक मुकदमे में आज फैसला देते हुए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन अधिकारी रामेश्वर यादव ने बताया कि 15 जनवरी 2013 को महोबा सदर कोतवाली के गांधीनगर आल्हा चोक इलाके में हुई वारदात में बदमाशों ने लूट के इरादे से बाबूलाल सोनी के घर में घुसकर उसकी पत्नी सुशीला देवी की पत्थर की सिल से कुचल कर हत्या कर दी थी।

पुलिस ने पड़ोस के दो युवकों ब्रजेश सोनी और सुरेश कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम रामप्रकाश शुक्ल की अदालत में चल रहे इस मुकदमें की हुई विस्तृत सुनवाई में दोनों अभियुक्तों ब्रजेश सोनी एवं सुरेश कुशवाहा पर दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दोनो को आजीवन कारावास तथा आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नही  करने पर अभियुक्तों को छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा निर्धारित की गई है।

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