सहयोगी की हत्या में शामिल दो नक्सली गिरफ्तार

एसपी रजनेश सिंह ने प्रेसवार्ता लेकर बताया कि 7 सितंबर 2017 को ग्राम जोगीबिरदो निवासी युवक शत्रुघन मंडावी की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी;

Update: 2017-09-28 15:40 GMT

धमतरी। एसपी रजनेश सिंह ने प्रेसवार्ता लेकर बताया कि 7 सितंबर 2017 को ग्राम जोगीबिरदो निवासी युवक शत्रुघन मंडावी की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, घटना के बाद से गांव के दो युवक गोविन्द कुमार मरकाम और यदुवंत नेताम फरार थे, जिनके तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई थी, इसी बीच 26 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली कि दोनों युवक घोरगांव व खल्लारी के बीच जंगल में छिपे हुए है, जिसके बाद सर्चिंग पार्टी ने घेराबंदी कर इन्हे दबोच लिया, पकड़े गये युवकों से पूछताछ करने पर कई चौकाने वाले तथ्य सामने आये है, एसपी ने बताया कि नक्सलियों द्वारा गांवो में युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए युवा शक्ति संगठन तैयार किया गया, जिसमें 16 से 40 वर्ष तक के युवाओं को शामिल किया गया.

वर्ष 2007 में संगठन में शामिल गोविन्द मरकाम को कमांडर का दर्जा मिल गया, उसके धाक से प्रभावित होकर यदुवंत नेताम भी वर्ष 2011 में इनके साथ शामिल हो गया, नक्सलियों ने उसे संगठन में सचिव का दर्जा दिया, सचिव द्वारा बैठक आयोजित किये जाने के बाद हर माह नक्सली संगठन की बैठक लेने आते थे, संगठन के सदस्य प्रत्येक माह ग्रामीणों से दस-दस रूपये चंदा वसूलते और नक्सलियों को दैनिक उपयोग की सामग्री मुहैय्या कराते, नोटबंदी के दौरान इन्ही सदस्यों के जरिये पुराने नोट बदलवाने का काम नक्सलियों ने किया था.

गांव के शत्रुघन मंडावी को भी 25 हजार रूपये का नोट बदलवाने दिया था, लेकिन शत्रुघन ने रकम नही लौटाया, नक्सलियों ने गोविन्द और यदुवंत को उससे रकम वसूलने का काम सौंपा था, लेकिन शत्रुघन ने रकम लौटाने से मना करते हुए इनको धमकाया कि जिस तरह उसने नक्सली जीवन और चन्द्रभान को पकड़वाया है उसी तरह और नक्सलियों को पकड़वा देगा.

इसके बाद दोनो वापस लौट गये और नक्सलियों को बताया कि शत्रुघन सभी के लिये खतरा बन गया है वह सबको मरवा देगा, तब नक्सलियों ने उसे मारने की योजना बनाई, योजना के मुताबिक 7 सितंबर को मीटिंग तय होने के बाद नक्सली कमांडर सत्यम गावड़े, सीमा नेताम,अजीत, टिकेश, सेवक, गोविन्द, यदुवंत व संगठन के अन्य सदस्यों ने जोगीबिरदो पहुंचकर बंदूक के बट व टंगिया से मारकर शत्रुघन की हत्या कर दी.

एसपी ने बताया कि दोनो आरोपियों की निशानदेही पर छिपाकर रखे गये गोला बारूद, मोबाईल फोन, सिम, पेन ड्राईव, टेबलेट कवर विथ की बोर्ड, प्रशिक्षण पुस्तक, नक्सली साहित्य व हत्या में प्रयुक्त टंगिया को बरामद किया गया है, आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 147, 148, 149, 342 भारंवि व 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है.

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