इंदौर में एनआरआई पति के खिलाफ तीन तलाक का मामला दर्ज

इंदौर की एक महिला को तीन बार तलाक कहकर तलाक देने वाले अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जीशान फैजल खान के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है

Update: 2019-09-30 23:48 GMT

इंदौर। इंदौर की एक महिला को तीन बार तलाक कहकर तलाक देने वाले अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जीशान फैजल खान के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। इंदौर निवासी सलीना खान का कैलिफोर्निया में काम करने वाले फैजल से निकाह हुआ था। फैजल ने ऑडी गाड़ी और 50 लाख का दहेज मांगा, जब मांग पूरी नहीं हुई तो उसने तीन बार तलाक कहकर तलाक दे दिया।

थाना प्रभारी संतोष दूधी ने संवाददाताओं को सोमवार को बताया कि पति और ससुराल के अन्य लोगों को आरोपियों बनाया गया है। उनके खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के साथ ही भारतीय दंड विधान की धारा 498-ए (दहेज प्रताड़ना) और अन्य संबद्घ धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ जल्दी ही कार्रवाई होगी।

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