कॉलेजियम की सिफारिश को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए : न्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार को एक न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर शीर्ष अदालत के कॉलेजियम की सिफारिश को खारिज नहीं करना चाहिए था क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ;
By : एजेंसी
Update: 2018-05-06 22:27 GMT
कोच्चि। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार को एक न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर शीर्ष अदालत के कॉलेजियम की सिफारिश को खारिज नहीं करना चाहिए था क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के सदस्य न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने संवाददाताओं से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी घटना भविष्य में फिर न हो।
कॉलेजियम ने उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर प्रोन्नत करने की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने वापस कर दिया है।
उन्होंने कहा, "चूंकि ऐसा हुआ इसलिए काफी विचार-विमर्श हुआ है..ऐसी बात दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए।"