किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कारावास
राजस्थान में भरतपुर के पोस्को न्यायालय ने एक किशाेरी का अपहरण करके ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को आज 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई;
By : एजेंसी
Update: 2020-03-08 00:02 GMT
भरतपुर। राजस्थान में भरतपुर के पोस्को न्यायालय ने एक किशाेरी का अपहरण करके ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को आज 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश गजेंद्र पाल मोघा ने आरोपी सूरज को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376 एवं पोक्सो 3,4 के तहत दोषी मानते हुए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार 13 मार्च 2016 को कामां थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय एक नाबालिगा को बोलेराे में सूरज जबरन ले गया और उससे दुष्कर्म किया।