नशीली दवाइयां रखने के दोषी को दस साल की कैद और जुर्माना

अदालत में चले अभियोग के अनुसार महमड़ा निवासी राजबीर सिह उर्फ राजू को रतिया पुलिस ने 11 अगस्त 2015 को निकुआना नहर पुल के पास एक प्लास्टिक के कट्टे सहित काबू किया था।;

Update: 2020-03-11 20:15 GMT

हिसार। हरियाणा में फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने भारी मात्रा में नशीली दवाइयां रखने के आरोप में एक व्यक्ति को आज दोषी करार देते हुए उसे दस साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार महमड़ा निवासी राजबीर सिह उर्फ राजू को रतिया पुलिस ने 11 अगस्त 2015 को निकुआना नहर पुल के पास एक प्लास्टिक के कट्टे सहित काबू किया था। कट्टे में 20 शीशियां रेस्कॉफ, 250 नशीली गोलियां बरामद हुई थीं। पुलिस ने मौके पर रतिया के एसएमओ डॉ. वी.के .जैन को बुलाकर दवाओं की जांच कराई तो पाया ये प्रतिबंधित नशीली दवाएं थीं और एनडीपीएस एक्ट के तहत आती हैं। आरोपी इसका कोई परमिट और लाइसेंस नहीं दिखा पाया था।

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