बाल श्रमिकों की खोज में निकली टीम

बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून के अवसर पर जिला बाल संरक्षण इकाई, श्रम विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम........;

Update: 2017-06-16 16:47 GMT


जांजगीर।  बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून के अवसर पर जिला बाल संरक्षण इकाई, श्रम विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा एक दिवसीय विशेष अभियान चलाकर जिले के स्थानीय संस्थानों का निरीक्षण किया गया। टीम ने अकलतरा,  बलौदा और जैजैपुर विकासखण्ड के होटल, क्रेशर, ढाबा तथा ईंट  का निरीक्षण किया। इस दौरान दो बाल श्रमिक चिन्हांकित किए गए।  नियोजकों को बालकों के उम्र सत्यापन संबंधी दस्तावेज बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।
 

उल्लेखनीय है कि बाल श्रम ;प्रतिषेध एवं विनियमद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत घरेलू श्रमिकों अथवा नौकरों के रूप में बच्चों का नियोजन तथा ढाबों रेस्टोरेन्ट और होटल आदि में बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे संस्थानों में यदि बच्चे नियोजित पाये जाते हैं, तो नियोक्ताओं के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

इसी तरह शिक्षा का अधिकार अधिनियम में सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए बच्चे को अपने पास रखता है, बंधुआ रखता है अथवा उसकी आय को रोकता है या स्वयं के लिए उसका उपयोग करता है, तो उसे अधिकतम 5 वर्ष की कठोर सजा तथा एक लाख रुपए के जुर्माने से दण्डित करने का प्रावधान है। 

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